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धरमजयगढ़- आधार कार्ड में नाम, पता, उम्र या सरनेम में सुधार कराने के लिए अब लोगों को अनावश्यक रूप से दूर-दराज के कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। छत्तीसगढ़ शासन ने नाम एवं अन्य विवरणों में सुधार से संबंधित राजपत्र प्रकाशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए “सेवा सेतु पोर्टल” के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की है।
पहले आधार कार्ड में नाम, उम्र या सरनेम में परिवर्तन अथवा सुधार के लिए राजपत्र में प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी। इसके लिए कई लोगों को दूर स्थित कार्यालयों तक जाना पड़ता था। स्थानीय स्तर पर प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने के कारण आवेदकों को एजेंटों के माध्यम से आवेदन कराने में अतिरिक्त राशि खर्च करने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं।
नई व्यवस्था के तहत आवेदक लोक सेवा केंद्र के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा होने के बाद आवेदक को A.R.N. नंबर प्राप्त होगा। इसी नंबर के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया और स्थिति की जानकारी आगे देखी जा सकेगी।
आवेदन के साथ निर्धारित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। इनमें 430 रुपये का चालान, स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित सुधार संबंधी सूचना, दो गवाहों के हस्ताक्षर वाला 50 रुपये का नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एफिडेविट/शपथ पत्र शामिल है। शपथ पत्र में जिन पहचान पत्रों अथवा दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है, उनकी छायाप्रति भी संलग्न करनी होगी।
ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद सबसे पहले संबंधित दस्तावेजों की जांच तहसीलदार स्तर पर की जाएगी। दस्तावेज सही पाए जाने पर आवेदन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पास भेजा जाएगा। वहां आवश्यक जांच एवं पुष्टि के बाद आवेदन को राजपत्र में प्रकाशन के लिए शासकीय मुद्रणालय भेजा जाएगा।
इसके बाद अंतिम रूप से नाम, उम्र, सरनेम अथवा अन्य विवरण में किए जाने वाले सुधार की सूचना राजपत्र में प्रकाशित होगी। राजपत्र प्रकाशन की प्रति भी ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है।
नई ऑनलाइन व्यवस्था से आवेदकों को आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने में आसानी होगी और बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होगी। शासन द्वारा ऐसे आवेदनों के 29 कार्यदिवस के भीतर निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है।
हालांकि, आवेदन के साथ निर्धारित दस्तावेज सही तरीके से लगाना और प्रक्रिया में मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। इससे नाम, उम्र या सरनेम में सुधार के लिए राजपत्र प्रकाशन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरी की जा सकेगी।
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