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दुर्गापुर II खुली खदान की DRRC बैठक की "मिनट्स" रिपोर्ट- जारी

दुर्गापुर II खुली खदान की DRRC बैठक की "मिनट्स" रिपोर्ट- जारी

धर्मजयगढ़:-  दुर्गापुर खुली खदान परियोजना (10 MTY) .कोयला भंडारण क्षमता 161 मिलियन टन तथा अनुमानित खदान अवधि 20 वर्ष परियोजना S.E.C.L. की 4144 एकड़ भूमि में प्रभावित ग्रामों दुर्गापुर, शाहपुर, बयसी, बयसी कालोनी, धर्मजमगढ़ कालोनी, धर्मजयगढ़, तराईमार ग्रामों के भू-स्वामियों एवं अन्य प्रभावित परिवारों के भूमि मुआवजा, पुर्नवास, पुर्नस्थापन, रोजगार, पुर्नवास स्थल तथा अन्य संबंधित विषयों पर 21/8/2026 को जिला कलेक्टर के सृजन कक्ष में रखा गया था।

S.E.C.L. के अधिकारियों के द्वारा प्रभावित भू-स्वामियों के लिए विकल्प 01, जिसमें 02 एकड़  भूमि में रोजगार तथा सरकार द्वारा निर्धारित भूमि का बाजार मूल्य अधिकतम 10 लाख तक तथा विकल्प 02 के अंतर्गत भूमि का वर्तमान प्रचलित बाजार मूल्य का 02 गुणा एवं 02 गुना रोपण देने की बात कही गयी तथा रोजगार के बदले मुआवजा तथा रोजगार चयन हेतु पद्धति की, भूमि हीन एवं मकान प्रभावित परिवार केवल भूमि अधिग्रहण की स्थिति तथा कोल इंडिया लिमिटेड की पुर्नवास नीति के अंतर्गत पुर्नवास कालोनी, लार एक्ट 2013 एवं CBA एक्ट पॉलिसी की 02 अनुसूची के अंतर्गत लाभ उपलब्ध कराने की चर्चाएं की गई। साथ-साथ पुर्नवास कालोनी के लिए स्थल चयन शाहपुर ग्राम की 200 एकड़ के संबंध में, भूमि, मकान एवं परिसम्पतियों का सत्यापन, पुर्नवास एवं रोजगार लाभ का समय स्वरूप पर विस्तृत चर्चाएं की गई है।

बैठक में प्रभावित ग्रामीणों द्वारा उठाए गए  अतिरिक्त मुद्दों की चर्चाएं में प्रभावित ग्रामों में समान मुआवजा दर, ब्याज, फलदार फसलों के मुआवजे, आबादी भूमि का मुआवजा राहतोषण सिंचित व असिंचित भूमि का निर्धारण, अतिक्रमण कर निर्मित मकान का तोषण, वन अधिकार पट्टाधारकों का मुआवजा, पुर्नवास स्थल के लिए विकल्प, विस्थापन उपरांत खनन संबंधी. विषय रखा गया जिसे अध्यक्ष कलेक्टर महोदय द्वारा S.E.C.L प्रबंधन को समेकित निर्देशित किया । तथा उन्होंने आदेशित किया  कि  दुर्गापुर खुली खदान परियोजना की पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन क कार्यवाही में प्रभावित भू - स्वामियों छोटे किसानों , भूमिहीन परिवारों एवं विस्थापित परिवारों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए तथा किसी भी पात्र परिवार को नियमानुसार  देय लाभ से वंचित न रखा जाय एवं समुचित पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन की आवश्यक कार्यवाही किए बिना प्रभावित परिवारों का विस्थापन तथा उनके पश्चात " खनन कार्य " प्रारंभ न किया जाए । उपरोक्त बैठक में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसीलदार ,  कलेक्टर रायगढ़ , S.E .C.L के अधिकारीगण की उपस्थिति में चर्चा व निर्णय लिया गया जिसका 13/09/26 " मिनट्स रिपोर्ट "  सार्वजनिक प्रकाशित किया गया ।

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संपादक : दीपक कुमार हलदार
Hamar Goth News 24

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