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मतदाता सूची पुनरीक्षण में SIR प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा प्रेस कांफ्रेंस कर बिहार विधान सभा चुनाव में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा हैं जो अंतिम चरण पर हैं 11
बिंदु के आधार पर मतदाता के लिए आवेदन भरा जा रहा हैं
1. जन्म प्रमाण पत्र
2. पासपोर्ट
3. शिक्षा प्रमाण पत्र बोर्ड। विश्विद्यालय
4.सरकारी कर्मचारी व पेंशनभोगी उनका आई. डी.
5. जाति प्रमाण पत्र ST/SC/OBC सक्षम अधिकारी द्वारा जारी
6. राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र
7. सरकारी जमीन अथवा भवन निर्माण का आबंटन पत्र
8. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का दस्तावेज
9. पारिवारिक रजिस्टर ( स्थानीय प्राधिकारी से जारी )
10. वन अधिकार प्रमाण पत्र
11. 01 जुलाई 1987 से पहले जारी बैंक/ डाकघर / LIC / प्रमाण पत्र
इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग बोटर. आईं. डी. आधार कार्ड मान्य कर सकता हैं। मतदाता सूचि का पुनरीक्षण चुनाव अयोग धारा 326 के तहत अधिकार मे हैं। इसके सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता l याचिका कर्ता की वकील का दलील सुनते ही कह दिया
मुख्य चुनाव आयोग S,I,R प्रक्रिया के माध्यम से आने वाला समय पूरे भारत मे वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करेगा जिसके फर्जी तरीके से बनाए गए घुसपैठियों का पहचान होगा और भारत सरकार के द्वारा नियमानुसार कारवाही होगा ।
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